प्रमुख सचिव – कलेक्टर को अवमानना नोटिस


आदेश के बावजूद भी नही हटाये गये सड़क से अतिक्रमण

जबलपुर। अतिक्रमण कर शासकीय रोड बंद किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए अवमानना याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाथीताल निवासी श्रीमती कमलजीत कौर की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका में कहा गया था कि लक्ष्मी कॉलोनी स्थित शासकीय रोड पर दीनबंधु राय तथा बाबे सरदार ने अवैध कब्जा कर उसे बंद कर दिया है। जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए अनावेदक अधिकारियों को 90 दिनों में शिकायत पर कार्यवाही कर एक्शन लेने निर्देश जारी किये थे।

निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के बावजूद भी संबंधित अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने पैरवी की।

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