बाल विवाह होने की शिकायत, टीम मौके पर पंहुची झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार ग्राम पिपलदेहला के डामोर फलिया से चन्दरसिह डामोर के पुत्र की बाल विवाह होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात महिला एवं बाल विकास एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा मौके पर पंहुच कर जांच की गई। बालक को देखा गया तथा आधार कार्ड एवं मार्कशीट देखी गई, दोनो में ही बच्चे की जन्म दिनांक 03/04/2011 है। बच्चे की उम्र 13 वर्ष है ग्रामवासी सरपंच के सामने दुल्हे के पिता और परिवारजन को समझाइश दी गई कि बच्चे की उम्र 21 वर्ष होने पर ही शादी करे, अन्यथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के तहत यदि कोई महिला पुरूष अपने बच्चों का विवाह 18 वर्ष से कम की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। समझाईश देने के बाद दुल्हे के पिता द्वारा शादी नही करने का फैसला लिया है सरपंच ने भी इस बात को माना है अगर शादी करते है तो इनकी जिम्मेदारी रहेगी।
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