अवमानना मामले में आयुक्त लोक शिक्षण हाईकोर्ट में तलब

आदेश का पालन नहीं करने का मामला

जबलपुर। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का परिपालन किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।

याचिकाकर्ता नीमच निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान सहित 15 याचिकाकर्ताओं की तरफ से उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि वह पार्ट टाइम शिक्षक के पद पर पदस्थ था। संविदा शिक्षक बनाये जाने की मांग करते हुए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में याचिकाकर्ताओं को 60 दिनों में संविदा शाला शिक्षक नियुक्त करने के राहतकारी आदेश जारी किये थे। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी निर्धारित समय गुजर जाने बाद भी उन्हें संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गयी है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनावेदकगणों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान मामले को गंभीरता से लेते श्रीमती शिल्पा गुप्ता आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। याचिकाकर्ता लक्ष्मण सिंह चौहान का पक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे द्वारा रखा गया।

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