कलेक्टर ने थोक क्रय-विक्रय पर लगाया प्रतिबंधित
जबलपुर: जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कृषि उपज मंडी जबलपुर प्रांगण से हरे मटर के थोक क्रय-विक्रय को एक दिसम्बर से प्रतिबंधित कर दिया है। व्यापक जनहित को देखते हुये जारी किये गये इस आदेश में जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि दो दिसम्बर से हरे मटर का थोक में क्रय-विक्रय जबलपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण के स्थान पर ओरिया स्थित नवीन मंडी प्रांगण से ही किया जा सकेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में एक दिसम्बर से हरे मटर के थोक विक्रय हेतु आने वाले लोडर वाहन, ट्रेक्टर-ट्रॉली, चार पहिया वाहन एवं भारी वाहन आदि के कृषि उपज मंडी प्रांगण में प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही मंडी सचिव, मंडी प्रशासक एवं एसडीएम की लिखित अनुमति से वाहन मंडी प्रांगण में प्रवेश कर सकेंगे।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासक कृषि उपज मंडी जबलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों एवं अन्य सभी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा तथा दोषी व्यक्ति, फर्म या संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।