भोपाल, (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दस हाथियों की मृत्यु संबंधी प्रकरण की जांच में वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आज यहां जारी आदेश के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दस जंगली हाथियों की मृत्यु संबंधी प्रकरण की जांच में गौरव चौधरी वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक मध्यप्रदेश द्वारा सूचना देने के बाद भी श्री चौधरी के अवकाश से वापस नहीं लौटने तथा मोबाइल फोन बंद रखने से वरिष्ठ के निर्देशों की अवहेलना तथा शासकीय कर्तव्यों का पालन नहीं कर अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया है।
अतः राज्य शासन द्वारा श्री चौधरी को उक्त कृत्य के लिए अखिल भारतीय सेवांए (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल रहेगा।
इसी तरह फतेसिंह निनामा सहायक वन संरक्षक, उप वनमण्डल अधिकारी पनपथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दस जंगली हाथियों की मृत्यु संबंधी प्रकरण की जांच में समय पर सक्षम नेतृत्व प्रदान नहीं करने तथा अधिकांश कार्यवाही अधिनस्थों पर छोड़ने के कारण शासकीय कर्तव्यों का पालन नहीं कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निहित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
अतः राज्य शासन द्वारा उक्त कृत्य के लिए फतेसिंह निनामा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।