सिंगरौली : फर्जी रजिस्ट्री एवं कूट रचित दस्तावेज कर नामांतरण के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर माड़ा तहसील के 13 व्यक्तिओं पर माड़ा पुलिस ने बीएनएस की संहिता 340(2), 338, 336(3) एवं 61 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वही असनी जमीन के मामले में पटवारी अम्बिक ा दास को कलेक्टर ने पूर्व में ही निलंबित कर चुके हैं।जानकारी के अनुसार कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के संज्ञान में इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई थी कि माड़ा तहसील में 13 व्यक्तियों के नाम फर्जी रजिस्ट्री कर कूट रचित फर्जी नामांतरण दूसरे व्यक्ति की जमीन का नामांतरण कर दिया गया है।
कलेक्टर के द्वारा उक्त जानकारी को तत्काल संज्ञान में लेकर संबंधित तहसील के राजस्व अधिकारियों के माध्यम से उक्त मामले की जॉच कराई गई। जॉच उपरांत यह पाया गया कि कूटरचित रचना कर फर्जी रजिस्ट्री कर कूट रचित फर्जी नामांतरण आदेश राजेश शाह पिता हीरालाल शाह ग्राम ढेका के द्वारा अपने लेपटॉप तथा कम्प्यूटर हार्ड डिस्क में तहसीलदार माड़ा का हस्ताक्षर कम्प्यूटर में चस्पा कर फर्जी नामांतरण दस्तावेज 13 व्यक्तियों के नाम कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाकर आदेश जारी किया गया है।
जॉच रिपोर्ट प्राप्त होते ही तहसीलदार माड़ा के द्वारा माड़ा थाने में कूटरचित रचना करने वाले राजेश शाह सहित इस कार्य में शामिल 13 व्यक्तियों के नाम एफआईआर दर्ज कराया गया है। जिसमें प्रदीप कुमार शाह निवासी ग्राम ढेका, उदय कुमार सिंह गोड़ निवासी ढेका, सुरेश कुमार शाह निवासी ढेका, बृजेन्द्र सिंह निवासी ढेका, सिपाहीलाल शाह निवासी ढेका, उर्मिला गोस्वामी निवासी असनी, शिव कुमार शाह निवासी ढेका, महेन्द्र सिंह निवासी ढेका, लालमन शाह निवासी ढेका, बृजेन्द्र सिंह पिता हरि सिंह गोड़, विश्वनाथ सिंह निवासी ढेका, राम सेवक शाह निवासी असनी, राम करण साकेत निवासी असनी संबंधित व्यक्तियों के द्वारा माह जून 2023 से फर्जी रजिस्ट्री एवं नामांतरण करने की घटना घटित होना पाया गया है। वही तहसीलदार द्वारा नामांतरण के संबंध में आदेश परित नही किया गया है। जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।