उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में हुई कार्यवाही
सतना।तहसील मुख्यालय मझगवां में उच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को चिन्हित 92 स्थाई अतिक्रमण में से 40 को जमीदोंज कर दिया गया.शेष को न्यायालय से मिले स्थगन के तहत 10 दिन का समय देकर फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया.
उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन मे ग्राम पंचायत मझगवाॅ में अतिक्रमण कारियों व्दारा शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा कर ने स्वत: न हटाए जाने पर कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अनुराग बर्मा व्दारा 31 अगस्त 2024 को कब्जा हटाए जाने के आदेश दिया था.जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवाॅ जीतेन्द्र बर्मा व्दारा अतिक्रमण हटाने की टीम गठित की गई जिसमे छह तहसीलदारो को कार्य पालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जारी किए थे. इसके अलावा दर्जन भर आर आई और पटवारियों को भी इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे. दल के साथ मझगवाॅ,बरौंधा, चित्रकूट,जैतवारा सभापुर,धारकूड़ी,की पुलिस और यसए यफ के कमान्डर सहित यसडीओपी चित्रकूट के नेत्रत्व मे भारी मात्रा मे पुलिस बल को तैनात किया गया था.
जहां उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे अतिक्रमण हटाने के लिए 92 स्थल चिन्हित किए गए जिनमे लगभग चालीस चिन्हित अतिक्रमण पर बने माकान जमींदोज कर दिए गए .अतिक्रमण हटाने के लिए छह जेसीबी की मदद ली गई.सुबह दस बजे दिन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चार घन्टे लगभग दो बजे तक निर्बाध जारी रही वही शेष अतिक्रमण न हटाए जाने का कारण लोगों व्दारा न्यायालय मे राहत आबेदन दे कर दस दिन के मिले समय के पालन के लिए अतिक्रमण दस्ते ने अतिक्रमण हटाने को रोक दिया जहां दस दिन बाद पुनह दूसरे चरण मे अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी.
क्या था मामला -मझगवां मे स्थित सरकारी आराजी नम्बर 470 जो सर्वे बन्दों बस्त से आम निस्तार ढर्रा दर्ज रिकार्ड था जिस पर बहुतायत अतिक्रमण किया गया था वही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से आवंटित आराजी पर अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय मे जन हित याचिका के तहत माननीय न्यायालय व्दारा अतिक्रमण हटाने का आदेश किया गया था,जहा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की आराजी मे अतिक्रमण के तहत बने दो सौ साठ माकान 2017-18 मे दमीदोज कर दिए गए थे किन्तु 470 की आराजी का अतिक्रमण सीमांकन की पुष्टी न हो पाने के चलते खिंचता रहा जहां आज दिनांक 31/8/24 को चार घन्टे की निर्बाध कार्यवाही के चलते लगभग चालीस चिन्हित अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया कार्यवाही के दौरान शेष अतिक्रमण कारियों व्दारा न्यायालय मे प्रतिबेदन दे कर समय मांगा गया न्यायालय व्दारा राहत प्रदान करते दश दिन का समय दिया गया दश दिन बाद बचे शेष चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए दस्ता प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवाॅ जीतेन्द्र बर्मा व्दरा बताया गया*
इनका क्या कहना
अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के तहत की गई है, आज लगभग चालीस अतिक्रमण कर बने माकानो को तोड़ा गया है लगभग तीस से चालीस लोगों को न्यायालय ने दस दिन की मोहलत प्रदान करने का आदेश मिला था जिनका दस दिन बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा.हाई कोर्ट मे रिट पिटीशन के तहत अतिक्रमण हटाने के आदेश के तहत माननीय कलेक्टर के व्दारा अतिक्रमण स्थल चिन्हित कर सूची भेजी गई और कलेक्टर के आदेश पर चिन्हित 92 अतिक्रमण स्थल मे लगभग चालीस स्थल का अतिक्रमण हटाया गया शेष लोगों को न्यायालय व्दारा 10 दिन की मोहलत प्रदान की गई है जिसके परिपालन मे दस दिन बाद कार्यवाही की जाएगी।
जितेन्द्र वर्मा अनुविभागीय अधिकारी मझगवाॅ