शासकीय कार्यालयों में दो पहिया वाहन से आने पर हेलमेट लगाना अनिवार्य

बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालकों पर होगी कार्यवाही

 

खरगोन. सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाया अनिवार्य किया गया है। खरगोन जिले में सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने के लिए 18 जुलाई को सांसद श्री गजेन्द्र सिह पटेल की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा ने सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि अपने कार्यालय में आने वाले दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य करें। जो व्यक्ति बगैर हेलमेट लगाएं दो पहिया वाहन से कार्यालय में आता है तो उसके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाए। सभी कार्यालय प्रमुखों को इसका सख्ती से पालन करने कहा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में खरगोन जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट नहीं लगाने के कारण 208 लोगों को मृत्यु हुई है। यदि ये व्यक्ति हेलमेट लगाकर वाहन चलाते तो उनकी जान बच सकती थी। आमजन से भी अपील की गई है कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाए।

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