भोपाल। प्रदर्शन और आंदोलन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर की कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत एक सख्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के कई प्रमुख चौराहों पर अगले दो महीनों के लिए धरना, प्रदर्शन और पुतला दहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
आखिर किन जगहों पर यह पाबंदी लगाई गई है? प्रशासन के आदेश के मुताबिक, पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा, किलोल पार्क और इसके साथ ही हाल ही में इसमें रोशनपुरा चौराहा जैसे व्यस्त इलाकों को भी शामिल किया गया है। इन सभी प्रमुख चौराहों और इनके आस-पास के क्षेत्र में अब कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या प्रतिनिधिमंडल बिना अनुमति के धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। यह आदेश 19 अक्टूबर 2026 से अगले दो महीनों के लिए प्रभावी हो चुका है।
: प्रशासन ने इस पाबंदी के पीछे मुख्य वजह यातायात का बाधित होना और आम जनता की परेशानी को बताया है। पुलिस का कहना है कि इन मार्गों पर लगातार होने वाले प्रदर्शनों के कारण भारी ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। सबसे अहम बात यह है कि पॉलिटेक्निक और उसके आसपास का यह मार्ग एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे अति-संवेदनशील और जरूरी संस्थानों तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। शहर में इसके मुकाबले दूसरे सुगम वैकल्पिक मार्ग सीमित हैं, इसलिए इस रूट का खुला रहना बेहद जरूरी है।
: प्रशासन ने अपने आदेश में आपातकालीन सेवाओं यानी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही का खास हवाला दिया है। कई बार प्रदर्शनों के चलते रास्ते बंद होने से मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे उनकी जान पर भी संकट आ सकता है। इन्ही गंभीर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
