
सिंगरौली। जिले में खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने और परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए खनिज परिवहन में लगे वाहनों में आरएफआईडी टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 10 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। जिले में अब तक 124 वाहनों में आरएफआईडी टैग लगाए जा चुके हैं। उक्त जानकारी देते हुए उपसंचालक खनिज विभाग सिंगरौली आकांक्षा पटेल ने बताया कि खनिज परिवहन में लगे शेष वाहनों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर टैग लगवाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आरएफआईडी टैग के माध्यम से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान और उनकी आवाजाही पर निगरानी रखना आसान होगा। इससे खनिजों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण लगाने के साथ परिवहन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था से खनिज परिवहन की निगरानी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाई जा सकेगी।
प्रदेश स्तर पर खनिज परिवहन व्यवस्था को केंद्रीय वाहन पोर्टल से एकीकृत करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके तहत वाहनों की जानकारी, परिवहन अनुमति और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा तक आरएफआईडी टैग नहीं लगवाने वाले वाहन संचालकों को परिवहन कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में खनिज परिवहन में लगे वाहन मालिकों को 10 नवंबर से पहले अपने वाहनों में टैग लगवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि परिवहन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।
