डूबने से मृत्यु हो जाने पर 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

आलीराजपुर। अनुविभागीय अधिकारी आलीराजपुर ने ग्राम तीखी इमली निवासी राजवीर एवं यशराज पिता गोविंद चौहान तथा रिवांश पिता राजा चौहान की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर आरबीसी 6-4 के तहत प्रत्येक मृतक के वैध वारिस को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि मृतकों के वैध वारिसों को प्रदान की जाएगी।

Next Post

अयोध्यापुरी जमीन प्रकरण में कलेक्टर ने माँगा स्पष्टीकरण

Tue Oct 20 , 2026
इंदौर. शहर के ग्राम खजरानी में स्थित अयोध्यापुरी कॉलोनी की बेशकीमती जमीन हारने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया. कलेक्टर ने जमीन से संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए चर्चा करने के आदेश दिए हैं. शहर के ग्राम खजरानी स्थित अयोध्यापुरी कॉलोनी […]

You May Like