बिश्नोई को मिली सुरक्षा वापस लेने की मांग करे फडणवीस सरकार: कांग्रेस

श्री सपकाल ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 268 के तहत एक आदेश जारी किया था, जिसके कारण दूसरे राज्यों की पुलिस बिश्नोई को पूछताछ के लिए गुजरात से बाहर नहीं ले जा सकती थी। उन्होंने कहा कि इस आदेश को हर साल एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के कारण बिश्नोई जेल में रहते हुए भी हत्याओं की साजिश रच सका।

श्री सपकाल ने फडणवीस सरकार से केंद्र से इस संरक्षण को वापस लेने और बिश्नोई को पूछताछ के लिए मुंबई लाने की अनुमति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया, “यदि मुंबई में दिनदहाड़े किसी अभिनेता पर गोली चलाई जा सकती है, तो क्या पुलिस तंत्र सो रहा है?” उन्होंने हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ होने का आरोप लगाया।

उन्होंने गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री की गैंगस्टर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति पर भी सवाल उठाया। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना करते हुए श्री सपकाल ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने अपना अधिकार खो दिया है और मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं तथा छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि मुंबई, पुणे, ठाणे और नागपुर में आपराधिक गतिविधियां खुलेआम जारी हैं।

उन्होंने महायुति सरकार पर गैंगस्टरों, जबरन वसूली के गिरोहों, मादक पदार्थों और रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता के आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

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