
छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण में लापरवाही और अनावश्यक विलंब करने वाले हितग्राहियों पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2025 में स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय डीपीआर के ऐसे 232 हितग्राही, जिन्हें पिछले 8 महीनों से पहली किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हें निगम प्रशासन द्वारा पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। निगम आयुक्त सी.पी. राय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ लेकर निर्माण कार्य न शुरू करने वाले हितग्राहियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। नोटिस के माध्यम से संबंधित हितग्राहियों को तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने की अंतिम ताकीद की गई है। आयुक्त ने नोटिस में हिदायत दी है कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि हितग्राहियों द्वारा नियमानुसार स्थल पर आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाता है, तो उनके प्रकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शासन द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 1 लाख रुपये की राशि संबंधितों से दंडात्मक कार्यवाही के साथ वापस वसूल की जाएगी। नगर निगम ने सभी चिन्हित हितग्राहियों से अपील की है कि वे किसी भी दंडात्मक कार्यवाही व राशि वापसी की स्थिति से बचने के लिए अपने स्वीकृत आवास का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें, ताकि शासन की इस कल्याणकारी योजना का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके।
