जबलपुर: हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डा. नरेश गुन्नाड़े को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक सीएमएचओ के पद पर कार्य करने की अनुमति दी है।डा. गुन्नाड़े ने याचिका के माध्यम से 8 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने 7अगस्त को छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान जन विश्वास अभियान के तहत शिकायतों की समीक्षा की थी।
प्रसूति सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत पर सीएमएचओ को निलंबित करने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन स्वास्थ्य आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की। उन्होंने निलंबन की वैधानिकता पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
