सीधी।जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में कलेक्टर विकास मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया है। सीधी खुर्द स्थित तीन अलग-अलग भूमियों पर बिना वैध अनुमति प्लॉटिंग किए जाने के मामलों में कलेक्टर न्यायालय ने कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए संबंधित भूमियों पर भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने और जिम्मेदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।न्यायालय के आदेशों के अनुसार, ग्राम सीधी खुर्द स्थित खसरा नंबर 303 की 0.2430 हेक्टेयर, खसरा नंबर 157/5/1/1 की 0.0854 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 156/2/1/1 की 0.2799 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। इन भूमियों पर क्रमशः नौ, दो और छह भूखंडों के विक्रय का उल्लेख आदेशों में किया गया है।
नगर पालिका को कब्जा लेने और नागरिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश न्यायालय ने संबंधित भूमियों को नगर पालिका परिषद सीधी से संबद्ध करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भू-प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने तथा कॉलोनी विकास एवं नागरिक अधोसंरचना के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।आदेशों में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-क एवं 339-ख तथा कॉलोनाइजर पंजीयन नियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। संबंधित मामलों में अनावेदकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के लिए तहसीलदार, गोपदबनास को अधिकृत किया गया है।
