आपसी सहमति से तलाक में 6 माह की प्रतीक्षा हर मामले में जरूरी नहीं

इंदौर. आपसी सहमति से तलाक के मामले में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि से हर स्थिति में गुजरना जरूरी नहीं है. यदि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और उनके फिर साथ रहने की संभावना नहीं हो तो कोर्ट परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को माफ करने पर विचार कर सकता है.

मामला ऐसे दंपती से जुड़ा है जो अप्रैल 2025 से अलग रह रहे हैं. दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में संयुक्त आवेदन दिया था. पति ने छह महीने की प्रतीक्षा अवधि हटाने के लिए आवेदन किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. वहां अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2027 तय की गई थी. फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमाणित प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर फैमिली कोर्ट छह महीने की अवधि माफ करने के आवेदन पर नए सिरे से निर्णय ले. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के हालिया फैसलों को भी ध्यान में रखने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद छह महीने की अवधि माफ नहीं की है. तलाक की डिक्री भी जारी नहीं हुई है. अब फैमिली कोर्ट दंपती के अलग रहने की अवधि, सुलह की संभावना और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए तय करेगा कि प्रतीक्षा अवधि में छूट दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट ने माना कि छह महीने की प्रतीक्षा का मकसद दंपती को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और विवाह बचाने का अवसर देना है. लेकिन जहां पति-पत्नी लंबे समय से अलग हों, साथ रहने की संभावना न बची हो और सुलह के प्रयास विफल हो चुके हों, वहां केवल प्रतीक्षा अवधि पूरी कराने के लिए मामले को लंबा खींचना जरूरी नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में परिस्थितियों के आधार पर छह महीने की अवधि माफ करने पर विचार किया जा सकता है.

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