
जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत कूडऩ में बिना किसी वैध अनुमति के अवैध कॉलोनी बनाई गई बल्कि 70 प्लॉट काटे गए। मामले में आठ कॉलोनाइजरों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है । प्राप्त जानकारी के अनुसार, कूडऩ स्थित खसरा नंबर 144/4 रकबा 0.181 हेक्टेयर में 76 बटांक और खसरा नंबर 157/2 रकबा 0.516 हेक्टेयर की कुल 2 एकड़ भूमि पर आरोपियों द्वारा अवैध रूप से 70 आवासीय प्लॉट काट दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी पाटन की जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह अवैध खेल 7 जनवरी 2005 से शुरू होकर 7 सितंबर 2026 तक लगातार जारी रहा। इस दौरान पहला प्लॉट अनिल कुमार यादव, श्याम सुंदर यादव और मलिक सिंह यादव को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से बेचा गया था। आरोपियों ने शासन को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति पहुंचाई है। नगर परिषद कटंगी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्नेहा मिश्रा के प्रतिवेदन पर मामले में अब एफआईआर दर्ज की गई है।
न रेरा की अनुमति, न कॉलोनाइजर लाइसेंस
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इस प्राइम लोकेशन की जमीन पर न तो नगर परिषद कटंगी से कॉलोनी विकास की कोई वैध परमिशन ली, न ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट अनुमोदित कराया। इसके अलावा, आरोपियों के पास न तो कोई वैध कॉलोनाइजर लाइसेंस था, न ही उन्होंने नियमों के तहत अनिवार्य रेरा की अनुमति ली थी। बिना किसी अनापत्ति और बिना विकास शुल्क जमा किए लगातार प्लॉटों की अवैध बिक्री की जा रही थी।
मामले में निर्जला सिंघई, अंकित सिंघई, सिंघई, ऋषभ सिंघई, सुम्मेरचंद सिंघई, सुदेश सिंघई, दिनेश कुमार सिंघई, पवन कुमार सिंघई, राजकुमार सिंघई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
