
पांढुरना,लोगों के स्वास्थ्य के साथ मेडिकल स्टोर्स संचालकों द्वारा घोर लापरवाही बरती जाने का मामला विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में सामने आने के बाद विभाग द्वारा जिले के ऐसे पांच चिन्हिंत मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस समयावधि के लिए निलंबित कर इस अवधी में दुकान नहीं खोलने की सख्त हिदायत देंने के बावजूद शंकर नगर के पेट्रोल पंप के सामने की महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा खुलेआम दुकान खोल व्यवसाय करते पाएं जाने पर तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाया है।
पांच मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस किए थे निलंबित 000
गौरतलब हो कि नगर सहित पूरे जिले में मेडिकल स्टोर्स संचालकों द्वारा नियम विरुद्ध दुकानों से दवा बेचे जाने की लगातार मिल रहीं शिकायतों को जिला कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा गंभीरता से लेते हुए खाद्य औषधि विभाग को जिले के मेडिकल स्टोर्स की दुकानों का निरीक्षण कर कार्यवाही के दिए गए निर्देशों के परिपालन में विभाग के अधिकारियों द्वारा बीते 1 जुलाई 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जिले के पांच दुकानों में नियम विरूध्द संचालन पाए जाने पर इन मेडिकल स्टोर्स के समय अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित कर इस अवधी में दुकान नहीं खोलने की सख्त हिदायत भी दी गई थी ।
पिछले एक वर्ष का लेखा जोखा नहीं मिलने पर हुआ था लाइसेंस निलंबित 000
इस औचक निरीक्षण के दौरान नगर के नागपुर मार्ग पर शाह पेट्रोल पंप के सामने संचालित महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स का विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 जुलाई 2026 को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान घोर लापरवाही मिली थी,जिसमें सबसे प्रमुख बीते एक वर्ष से बेची गई दवाइयों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला बिल बुक में सबसे अंतिम दवा की बिक्री 8 सितंबर 2025 जिसका बिल कं्रमाक 788 पाया गया है,वहीं इसके पूर्व भी किस चिकित्सक द्वारा किस व्यक्ति को दवाई दी गई इसका भी मेडिकल स्टोर्स के संचालक निलेश पराडकर द्वारा विभाग के अधिकारियों को कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए थे।
विभाग की चेतावनी का भी नहीं दिखा कोई असर 000
इस पर विभाग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 65 (3 )65 (4) 65 (6) का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर दुकान संचालक को 24,25,26 सितंबर 2026 इस तीन दिन की अवधी के लिए लाइसेंस निलंबित कर इस अवधी में दुकान नहीं खोलने की हिदायत दी है। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक दंड के भागीदारी होने की चेतावनी भी दी गई थी ।
दुकान खोलकर दवाई बेचते पकड़ा मेडिकल स्टोर्स संचालक 000
लेकिन इसके बावजूद महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स के संचालक निलेश पराडकर द्वारा अपनी यह मेडिकल की दुकान शुक्रवार 25 सितंबर को भी पूरे दिन खुली रखते हुए व्यवसाय किया इस बात की जानकारी लगते हुए तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाते हुए जांच प्रतिवेदन विभाग तथा जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
