मैनेजर को भी नहीं मिली नियमित जमानत
जबलपुर। स्क्रैप यार्ड ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने फरार मुख्य आरोपी शमीम कबाड़ी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा गिरफ्तार मैनेजर सुल्तान अली की नियमित जमानत को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलूवालिया ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
मैनेजर सुल्तान अली की तरफ से दायर की गयी जमानत याचिका में कहा गया था कि एमएसटीसी के माध्यम से उसने आयुध निर्माणी खमरिया फैक्टरी से उपयोग किये गये बमों का स्क्रैप खरीदा था। फैक्टरी प्रबंधन ने उसे स्क्रैप एकत्र तथा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान की थी। उसके द्वारा वैध लायसेंस व निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्क्रैप खरीदा गया था। स्क्रैप बेचने के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जांच नहीं की गयी कि उसमें बारूद तो नहीं छूट गया है। ब्लास्ट के लिए वह जिम्मेदार नहीं है।