इंदौर। शहर के चर्चित मामले में आरोपी पिता पुत्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने हत्या के प्रयास की धारा हटाते हुए आरोप से मुक्त करने का आदेश दिया है.
करीब दो वर्ष पहले अक्षय कांती बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ सेशन कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था. मामले में आज दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने धारा 307 (हत्या का प्रयास) को हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों आरोपियों को इस गंभीर आरोप से राहत मिल गई है. फैसले के बाद अब अक्षय कांती बम और कांतिलाल बम पर हत्या के प्रयास का आरोप समाप्त हो गया है. लंबे समय से चल रहे इस प्रकरण में आए इस फैसले को बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है.
