बम्बई हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई नहीं करने पर बीएमसी और पुलिस को लगाई फटकार

मुम्बई 24 जून (वार्ता) बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और पुलिस को फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सोमवार को कड़ी फटकार लगाई तथा कहा कि सड़कें केवल प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी के दौरे के दौरान ही साफ की जाती हैं।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति कमल आर खता की खंडपीठ बोरीवली (पूर्व) के दो दुकानदारों की ओर से यह शिकायत किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उनकी दुकान के सामने कई अनधिकृत दुकानें लग गई हैं।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने अतिक्रमण और अवैध फेरीवालों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले बीएमसी अधिकारियों पर होने वाले हमलों पर भी चिंता व्यक्त की।

न्यायालय ने कहा कि अधिकारी लोगों को पैदल चलने के लिए सुरक्षित स्थान के मौलिक अधिकार से वंचित करके उन्हें बीच सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं और निर्देश दिया कि अवैध फेरीवालों की प्रभावी रूप से पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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