
उज्जैन। बडऩगर तहसील के खोप दरवाजा पर रहने वाले बबलेश पिता मांगीलाल केवट को न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी भारतसिंह केनल ने बताया कि बडऩगर कस्बे में रहने वाली 3 बच्चों की मां को आरोपी बबलेश ने अपने घर बुलाकर उसके लडक़े के लिये रिश्ता बताने की बात कहीं थी। महिला अपने बेटे के लिये लडक़ी का फोटो देखने बबलेश के घर पहुंची तो उसने जबरदस्ती बलात्कार करते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 2 से 3 बार गलत काम किया। महिला ने उसकी हरकतों से परेशान होकर बबलेश के बुलाने पर जाने से मना किया तो उसने बच्चों को मारने की धमकी देकर फोटो-वीडियों परिवार के सदस्यों को भेजा शुरू कर दिये। महिला ने अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत पर थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला उज्जैन के न्यायाधीश प्रतापसिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 13 हजार अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन में मागदर्शन प्रदान किया। पैरवी ईश्वरसिंह केलकर ने की।
