सतना और मैहर जिले के शस्त्र लायसेंस निलंबित

*एक सप्ताह के अंदर थाने में जमा कराने होंगे शस्त्र

सतना 17 मार्च /भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सतना और मैहर जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा लोकसभा आम चुनाव कार्यक्रम को स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) (बी) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना और मैहर जिले की सीमा में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों को एक सप्ताह के अंदर अपने शस्त्र संबंधित थाने में 6 जून 2024 तक की अवधि के लिये आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे। निलंबित की गई शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य पूर्ण होने व निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख के पश्चात् स्वमेव अनुज्ञप्ति शस्त्रधारियों के हित मे बहाल मानी जायेगी। यह आदेश मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, शासकीय अधिकारियों एवं लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों और प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

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