
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आज 17 नवंबर को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में अहम कार्यवाही होगी। रायबरेली सांसद राहुल गांधी से संबंधित इस मामले में पिछली सुनवाई एक अधिवक्ता के निधन के कारण स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य (सबूत) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से अदालत में लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं।
2018 के कर्नाटक चुनाव से जुड़ा है मामला
यह मानहानि का मुकदमा वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया था। विजय मिश्रा का आरोप है कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सूत्रों के अनुसार, अभी तक केवल एक गवाह से जिरह पूरी हो पाई है, जबकि दूसरे गवाह से जिरह आज आगे बढ़ने की संभावना है।
वारंट के बाद 2024 में राहुल गांधी ने किया था आत्मसमर्पण
इस कानूनी कार्यवाही के पाँच साल चलने के दौरान, राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर दिसंबर 2023 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की थी। 26 जुलाई 2024 को उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था।
