नशे की सूचना देने के लिए शुरू की हेल्पलाइन

पुलिस की नई पहल से अब नशामुक्त होगा इंदौर
जानकारी देने वालों का नाम रहेगा गोपनीय

इंदौर: नशामुक्त शहर बनाने के लिए इंदौर पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत कर दी हैं. नया सवेरा एक नई शुरुआत कार्यक्रम के तहत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हेल्प डेस्क के साथ हेल्पलाइन का संचालन शुरु कर दिया गया. इसमें सूचना देने वालों की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. इसके अंतर्गत नशा बेचने और करने वालों दोनों पर कार्रवाई होगी. वहीं अब महिला ड्रग्स पेडलर को भी पकड़ने में पुलिस को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से महिला पुलिस बल भी दिया जाएगा.
एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि समाज को नशामुक्त करने के उद्देश्य इंदौर पुलिस ने अब हेल्प डेस्क के साथ एक हेल्पलाइन की भी शुरुआत कर दी है. जिसका संचालन पुलिस कमिश्नर कार्यालय से किया जाएगा. अब शहर का हर नागरिक हेल्पलाइन नम्बर 7049108852 पर संपर्क कर अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध नशे के कारोबार की जानकारी पुलिस को दे सकेगा. यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. अगर किसी भी तरह से आम नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी लीक होती हैं तो दोषी पाए जाने वाले को सख्त सजा मिलेगी.

नागरिकों द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की जानकारी डीसीपी स्तर तक के अधिकारी के पास ही रहेगी, जो संबंधित अधिकारियों को यह शिकायत फार्वड करेंगे. इस दौरान सूचना देने वाले का नाम शिकायत लेने वाले अधिकारी के पास नहीं पहुंचेगा. पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि चुनावी व्यस्तता के चलते विलंब जरुर हुआ हैं. मगर इस कार्यक्रम पर काफी पहले से होमवर्क किया जा रहा था, जिसे समय आते ही प्रभावी रूप से अमली जामा पहना दिया गया. इस हेल्प लाइन व हेल्प डेस्क के माध्यम से सफेदपोश लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान के तहत जहां शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा वहीं शिकायतकर्ता को उचित इनाम भी दिया जाएगा. शहर में नशे का कारोबार करने वाले कुछ ड्रग्स पैडलरों जो कि निमच, मंदसौर की गैंग से ताल्लुकात रखते हैं. उन्हें भी अब बख्शा नहीं जाएगा.

अलग से महिला पुलिस बल
उन्होंने बताया कि यह भी देखने में आया हैं कि फीमेल ड्रग्स पैडलर भी शहर में सक्रिय हैं. मगर अब उनकी भी खैर नहीं, उनके लिए अलग से फीमेल पुलिस का दल गठित किया गया हैं. यह हेल्प लाइन 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहेंगी.

पुराने प्रकरणों में जमानत होगी निरस्त
उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधी जो कि बार-बार एनडीपीएस एक्ट जैसे अपराध में सक्रिय रहे हैं. उनको पूर्व के प्रकरणों में न्यायालय से प्राप्त हुई जमानत को निरस्त कराने की कार्रवाई भी प्रचलन जारी रहेगी. वहीं जो अपराधी जमानत की शर्तो का उल्लंघन करते हुए पुनः किसी भी प्रकार का अपराध करने में पाया गया तो उसकी भी जमानत निरस्ती की कार्रवाई तुरंत की जाएगी

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