जबलपुर: अपर सत्र न्यायाधीश नदीम खान की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी जबलपुर निवासी मोहम्मद सलीम अंसारी उर्फ बौरा व शानवाज अंसारी उर्फ मटल्लू को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपियों को सात-सात साल की सजा व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 31 दिसंबर 2021 को आरोपियों ने मंडी मदार टेकरी में आजाद अंसारी के साथ अभद्रता की।
इसके बाद चाकू से जानलेवा प्रहार कर दिया। इस वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में काफी इलाज के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद हनुमानताल पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
