निष्पक्ष निर्वाचन में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण: सोमवंशी

० अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेन्ट को दिया गया मतगणना का प्रशिक्षण, मतगणना हाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं

नवभारत न्यूज

सीधी 21 मई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेन्टों तथा गणना एजेन्ट को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया।

सर्वप्रथम कलेक्टर ने राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिले में 19 अप्रैल को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ, यह सभी के सहयोग से ही संभव हुआ है। मतगणना का कार्य भी सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शैलेश द्विवेदी, प्रिया पाठक, आर.पी.त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी, अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेन्ट तथा गणना एजेन्ट उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बताया कि मतगणना का कार्य 4 जून को प्रात: 8 बजे से शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने भवन में किया जाएगा। गणना एजेन्टों को सुबह 7 बजे तक अपने निर्धारित स्थान में उपस्थित होना होगा। मतगणना दिनांक से तीन दिन पूर्व शाम 5 बजे प्रारूप 18 में गणना एजेण्ट की नियुक्ति दो प्रतियों एवं दो फोटो के साथ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। इस पहचान पत्र को गणना एजेण्ट को धारण करना होगा। इस पहचान पत्र के साथ संबंधित एजेण्ट को अपना एक अन्य पहचान पत्र भी साथ लाना होगा। मतगणना हाल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश के पश्चात एजेण्ट को आवंटित टेबल क्रमांक के सामने जाकर बैठना होगा। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम ईटीपीबी तथा डाकमत पत्रों की गणना होगी उसके आधा घंटा पश्चात कन्ट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की गणना की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए मतगणना पृथक-पृथक कक्षों में की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि सीयू की मतगणना पूर्ण होने के बाद व्हीव्हीपीएटी पेपर पर्ची की गणना आयोग के निर्देशानुसार रेण्डम चयनित 5 मतदान केन्द्र की व्हीव्हीपीएटी बुलाकर वीसीबी बूथ में की जाएगी। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स डॉ.अरविंद कुमार त्रिपाठी, डॉ.आर.बी.एस.चौहान तथा डॉ.दिलीप सोनी द्वारा आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में जारी निर्देशों के विषय में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

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मंत्री नहीं हो सकते गणना एजेन्ट

कलेक्टर ने बताया कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत संघ के अध्यक्ष, केन्द्र तथा राज्य उपक्रमों के अध्यक्ष और सदस्य, किसी भी प्रकार से सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के व्यक्ति, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले पैरामेडिकल, डीलर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी तथा शासकीय सेवारत व्यक्ति गणना एजेण्ट नहीं बन सकते।

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