5 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को आजीवन कारावास।

बुरहानपुर। करीब 5 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक दीपक बी.उमाले ने बताया करीब 5 साल पहले पीडि़ता के मोहल्ले में चिल्ड वॉटर बांटने वाला आरोपी रोज पानी बांटने आता था। तब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपी ने पीडि़ता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही धर्म बदलने का भी आरोप था। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक बी.उमाले ने की।

कोर्ट ने सुनाई सजा:-न्यायालय विशेष न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव अजा, अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम बुरहानपुर द्वारा 16 मई को निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद रईस पिता मोहम्मद सईद निवासी आजाद नगर बुरहानपुर को धारा 366 भादंवि व 3(2 ),(वी )अजा अजजा अत्याचार अधिनियम 1989 में आजीवन कारावास व 2 हजार रूपए अर्थदंड, धारा 376 भादंवि 3(2)(वी)अजा, अजजा अत्याचार अधिनियम 1989 में आजीवन कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदंड, 3(1)(क) 5 मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 5 साल सश्रम कारावास और 2500 रूपए के अर्थदंड, धारा 3(1),(डब्ल्यु),(आई) अजा व अजजा अत्याचार अधिनियम में 5 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए क अर्थदंड से दंडित किया।

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