महिला के साथ मारपीट करने वाले को सजा

भोपाल, 09 मई (वार्ता) भोपाल जिले की एक अदालत ने महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाए जाने पर योगेश यादव नाम के व्यक्ति को एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड सुनाया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह यादव ने भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के जनवरी 2024 के मामले में आज सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि जब वह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी पास ही में रहने वाले आरोपी योगेश यादव ने उसके साथ घर में घुसकर डंडे से मारपीट की। महिला के परिजनों ने उसे किसी तरह बचाया। आरोपी का कहना था कि महिला उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट वापस ले, अन्यथा वह उसे जान से भी मार देगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच में लिया। इसके बाद आरोपपत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।

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