भोपाल, 09 मई (वार्ता) भोपाल जिले की एक अदालत ने महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पाए जाने पर योगेश यादव नाम के व्यक्ति को एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड सुनाया है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह यादव ने भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के जनवरी 2024 के मामले में आज सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि जब वह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी पास ही में रहने वाले आरोपी योगेश यादव ने उसके साथ घर में घुसकर डंडे से मारपीट की। महिला के परिजनों ने उसे किसी तरह बचाया। आरोपी का कहना था कि महिला उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट वापस ले, अन्यथा वह उसे जान से भी मार देगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच में लिया। इसके बाद आरोपपत्र अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी।
Next Post
नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:यादव
Fri May 9 , 2025
भोपाल, 09 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कहा कि नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डाॅ यादव समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा परम धर्म है और ताज़ा हालातों […]

You May Like
-
1 year ago
पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह नहीं रहे
-
7 months ago
चंदन सिंह परिहार को राजपूत रत्न अवार्ड
