आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र ’ पर भ्रामक विज्ञापन के लिए तीन लाख का जुर्माना

नयी दिल्ली 14 फरवरी (वार्ता) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आईआईटी-जेईई परीक्षा के परिणाम के बारे में भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापन देने के लिए कोचिंग संस्थान “आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड” पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी वस्तु या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।
सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 46 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 24 कोचिंग संस्थानों पर 77 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर, मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता में सीसीपीए ने “आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड ” के खिलाफ एक आदेश जारी किया है।

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