बहुमत नहीं, योग्यता होना चाहिये नियुक्ति का अधिकार

न हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर। बहुमत के आधार पर योग्यता को दरकिनार कर सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए योग्यता के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये है।

कटनी जिले के ग्राम पडखुरी निवासी कालिका प्रसाद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसने ग्राम सचिव पद के लिए आवेदन किया था। योग्यता नहीं बल्कि बहुमत के आधार पर मनमाने ढंग से नियुक्ति प्रदान की गयी है। जिसके खिलाफ दायर अपील को अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि उक्त याचिका साल 2013 में दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि ग्राम पडखुरी के सचिव पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2007 थी। इसी दिन राज्य सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया था कि नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जाये। पूर्व में हुई नियुक्तियों के लिए उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। ग्राम पंचायत को सर्कुलर की प्रति 20 अगस्त 2007 को प्राप्त हो गयी थी। इसके बावजूद भी 27 अगस्त 2007 को बहुमत के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गयी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद ने अनावेदक का समर्थन किया था।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सर्कुलर जारी होने के बाद ग्राम पंचायत ने बहुमत के आधार पर नियुक्ति प्रदान की। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि मेरिट के आधार पर सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान की जाये।

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