दुष्कर्म के दोषी साबित आरक्षक को 15 साल की सजा

भिंड, 06 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय ने एक पुलिस आरक्षक को उसकी ही मामी के साथ शादी के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोप साबित होने पर 15 साल की सजा सुनाई।

आरोपी ने मामा की मौत के बाद मामी को शादी का झांसा दिया और उससे संबंध स्थापित किए। आरोप है कि इसके बाद जब मामी ने शादी करने की बात कही तो आरोपी मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी को 15 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने बताया कि 2020 में महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अक्टूबर 2022 में दीपावली के समय मध्यप्रदेश के बालाघाट में पदस्थ आरक्षक ओम प्रकाश अपनी मामी के पास आया। युवक ने मामी की मांग भरकर कहा कि वह उससे शादी करेगा, साथ ही बच्चों का लालन-पालन करेगा। इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दो अप्रैल 2024 को महिला ने आरोपी से शादी करने को कहा, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया। इसके बाद महिला ने देहात थाने में आवेदन दिया।

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