धार जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, नलकूप खनन प्रतिबंधित

धार,  मध्यप्रदेश के धार जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण सम्पूर्ण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के साथ जिले में नलकूप खनन करने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है।
अाधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर श्री मिश्रा ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण सम्पूर्ण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने जिले में निरन्तर भू-जल की गिरावट को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिले में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून तक प्रतिबंध भी लगाया है। इसके साथ ही समस्त एसडीएम को उनके क्षेत्रान्तर्गत अपरिहार्य प्रकरणों के लिए तथा अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु अधिकृत किया गया है।

Next Post

छिंदवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी साहू ने जमा किया नामांकन, यादव रहे मौजूद

Wed Mar 27 , 2024
छिंदवाड़ा,  मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। श्री साहू ने कलेक्ट्रेट […]

You May Like