
जबलपुर। बरगी अंतर्गत देवरी और खापा में रविवार को खेतों में नरवाई जलाने की भनक लगते ही राजस्व एवं कृषि अधिकारियों के संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया।
उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों द्वारा खेतों में नरवाई जलाना पाया गया, उनमें आशीष कुमार चौकसे, मिथिलेश चौकसे, कमलेश चौकसे, चम्मां राजपूत एवं संतोष गोंड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जबलपुर द्वारा तैयार पंचनामे को संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि नियम अनुसार अर्थदंड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जा सके।
ज्ञात हो कि अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भूमि के रकबे के हिसाब से 2 हजार 500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक की शास्ति लगाने का प्रावधान है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई भी की जा सकती है।
