नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (वार्ता) केंद्रीय अप्रत्क्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने न्यूज़ीलैंड सीमा शुल्क सेवा (एनज़ेडसीएस) के साथ वस्तुओं के व्यापार के संबंध में उत्पादों के उत्पादन एवं विनिर्माण के मूल-स्थान संबंधी सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के संबंध में सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस ज्ञापन पर भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता 20 अक्टूबर, 2026 से लागू हुआ है । इस ज्ञापन पर 19 अक्टूबर को सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और न्यूज़ीलैंड सीमा शुल्क सेवा की नियंत्रक एवं मुख्य कार्यकारी क्रिस्टीन स्टीवेंसन ने हस्ताक्षर किए।
यह सहयोग ज्ञापन अधिक कुशल, सुरक्षित और पूर्वानुमेय सीमा-पार व्यापार के लिए डिजिटलीकरण तथा सूचना के बेहतर आदान-प्रदान का लाभ उठाने की भारत और न्यूज़ीलैंड की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द्विपक्षीय व्यापार में शामिल वस्तुओं के उद्गम-स्थान की सूचनाओं के अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाकर यह व्यवस्था सीमा शुल्क संबंधी सहयोग को और मज़बूत करेगी तथा व्यापार सुगमता के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी।
मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल डिजिटलीकरण, सूचना के आदान-प्रदान और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में विकसित हो रहे अंतरराष्ट्रीय तरीकों के अनुरूप द्विपक्षीय सीमा-शुल्क सहयोग को ढ़ालने के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। इससे व्यापारियों के लिए काम करने में अधिक निश्चितता प्राप्त होगी।
Wed Oct 21 , 2026
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