
भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक कदम उठाने का आग्रह किया है।
सिंघार ने कहा कि ओबीसी वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलाने के साथ शासन-प्रशासन में उसकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण महत्वपूर्ण है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए विधिक प्रावधान किए थे। उन्होंने संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णयों और वर्तमान कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।
सिंघार ने ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करने और इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष पहल करने की मांग की।
उन्होंने ओबीसी वर्ग की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति और प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन, विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर आवश्यक विधिक प्रस्ताव तैयार करने तथा मामले के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
