गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

जबलपुर: एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में रायपुर निवासी ब्रजेश वर्मा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में जबलपुर निवासी अमित उर्फ चिंटू को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि ओडिशा निवासी बिज्जू देहूरी को फरार घोषित किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पैरवी की।
ट्रक की तलाशी में मिला था गांजा –
अभियोजन के अनुसार, एक जून 2023 को अधारताल थाना क्षेत्र में ट्रक क्रमांक ओडी-15-व्ही-3310 सड़क किनारे खड़ा था। सूचना मिलने पर अधारताल पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक की तलाशी ली। इस दौरान ट्रक की ड्राइवर सीट के पीछे रखी सफेद बोरी से 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
तीन के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला –
पुलिस ने मामले में रायपुर निवासी ब्रजेश वर्मा, जबलपुर निवासी अमित उर्फ चिंटू और ओडिशा निवासी बिज्जू देहूरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायालय ने ब्रजेश वर्मा को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। वहीं, अमित उर्फ चिंटू को संदेह का लाभ मिलने अथवा अन्य आधार पर दोषमुक्त किए जाने की बात उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है। बिज्जू देहूरी को फरार घोषित किया गया।

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