हाई कोर्ट तिराहे पर गलत दिशा से आ रही कार पर जुर्माना

इंदौर: शहर में गलत दिशा से वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की. हाई कोर्ट तिराहे पर गलत दिशा से आ रही सफेद हुंडई कार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की और वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाया.घटना सुबह 11.32 बजे की है, हाई कोर्ट के अधिवक्ता शुभम शर्मा गेट से निकलकर अपने कार्यालय जा रहे थे. इसी दौरान उन्हें तिराहे पर सफेद रंग की हुंडई कार गलत दिशा से आती दिखाई दी. उन्होंने तत्काल ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 7049107620 पर इसकी शिकायत की. शिकायत मिलते ही यातायात प्रबंधन पुलिस ने कैमरों के फुटेज की मदद से संबंधित वाहन की जानकारी जुटाई.

इसके बाद वाहन स्वामी से संपर्क कर यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई. तुरंत कार्रवाई पर अधिवक्ता ने ट्रैफिक पुलिस की सराहना की. यातायात प्रबंधन पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि गलत दिशा में वाहन चलाने, रेड लाइट का उल्लंघन, नो-पार्किंग सहित यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना ट्रैफिक पुलिस को दें. इसके लिए इंदौर ट्रैफिक साथी एप या हेल्पलाइन नंबर 7049107620 का उपयोग किया जा सकता है. एसीपी हिन्दू सिंह मुवेल ने बताया कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद मिलेगी

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