
जबलपुर। जिला अदालत ने एक युवक पर धारदार चाकूनुमा हथियार से गले पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी राहुल राजपूत को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने आरोपी राहुल राजपूत को दस साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अदालत के समक्ष शासन की ओर से एजीपी जीत सिंह पटेल ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि रांझी शांति नगर क्षेत्र में 24 मार्च 2024 को आरोपी मस्ताना चौक निवासी राहुल राजपूत ने फरियादी रितेश यादव को पुरानी रंजिश के चलते रोका और गालीगलौज कर मारपीट शुरु कर दी। इसी दौरान आरोपी राहुल ने चाकू नुमा धारदार हथियार से रितेश के गले पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आ गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। उक्त मामले में रांझी पुलिस ने धारा-307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
