स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति का कानूनी अधिकार

झाबुआ: मध्य प्रदेश शासन की स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें संपत्ति पर अधिकार की पुष्टि मिल रही है।

इसी क्रम में मंगलवार को झाबुआ में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम मिंडल, करड़ावद कला (बड़ी) निवासी श्री जरू पिता तोलिया को स्वामित्व योजना के अंतर्गत निःशुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रमाण पत्र मिलने से हितग्राही परिवार में खुशी का माहौल रहा।

निःशुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर हितग्राही श्री जरू के पुत्र श्री दीवान सोलंकी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि शासन की यह पहल ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी है और संपत्ति से जुड़े अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाने में सहायक है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र नागरिकों को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। इससे भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। झाबुआ जिले में भी पात्र हितग्राहियों को इस योजना के तहत निःशुल्क पंजीयन का लाभ देने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

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