नई दिल्ली। चुनाव से पहले मतदाता सूची का सत्यापन बेहद जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, गलत जानकारी में सुधार किया जाता है और मृत या डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं। ऐसे में अगर आपका नाम गलती से मतदाता सूची से हट गया है या आपके विवरण में कोई गलती है, तो मतदान के दिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका होता है। वहीं, पहले से पंजीकृत मतदाताओं को भी समय-समय पर अपना नाम और विवरण जांच लेना चाहिए। याद रखें, मतदान के लिए सिर्फ वोटर आईडी होना ही पर्याप्त नहीं है, मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना भी जरूरी है।
