धार. जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धार जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर आदि के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोडऩे, दो समुदाय के मध्य, संघर्ष वैमनस्याता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचारों, आपत्तिजनक संदेश, ऑडियों- वीडियों एवं चित्र आदि का प्रसारण किया जाकर परस्पर सद्भाव के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण किया जाता है। इससे जिले की साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियों निर्मित होती है। वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं सोशल मीडिया पर इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 163 जा.फौ. का निषेधाज्ञा सम्पूर्ण धार जिले में प्रसारित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने जिला धार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश दिनांक 17 जुलाई से 14 सितंबर 2024 तक धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण कस्बा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत धार जिले की सीमा के भीतर किसी भी आपत्तिजनक संदेश, फोटो चित्र, ऑडियो-वीडियो अथवा अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी साम्प्रदायिक अथवा अन्य भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने, अग्रेषित किए जाने तथा कमेन्ट्स या क्रास-कमेन्ट्स किये जाने से आम जनमानस पर लोकशांति, परस्पर सद्भाव एवं कानून व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थिति निर्मित होती हो। इस प्रकार की समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है। यह आदेश धार जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की उपधारा-2 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223, सायबर विधि तथा अन्य उपयुक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण धार जिले के राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण कस्बा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) के भीतर आदेश दिनांक 14 सितंबर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।
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