ग्वालियर: नगर निगम द्वारा समय पर कार्य पर उपस्थित न होने एवं कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं करने पर सहायक राजस्व निरीक्षक लक्ष्मी धवलकर के विरुद्ध लघु शास्ति अधिरोपित की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार धवलकर को संपत्तिकर शाखा में आवक-जावक लिपिक का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन वे कई बार निर्धारित समय पर कार्य पर उपस्थित नहीं हुईं। इस संबंध में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की गई है।
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