लोक अदालत में निगम को मिले 25 करोड़

रात 12 बजे तक ले सकेंगे छूट का लाभ

इंदौर: नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली के लिए आज लोक अदालत लगाई थी। इसके तहत विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को अलग अलग तरह से छूट दी गई। निगम द्वारा संपत्ति कर में छूट देने प्रावधान से एक ही दिन में 25 करोड़ रुपए की वसूली हो गई। रात बारह बजे तक चलने के कारण यह राशि और बड़ सकती है।नगद निगम हर तीन माह में लोक अदालत लगाकर संपत्ति कर में छूट देता है। इसके तहत कर दाताओं को बकाया राशि पर सरचार्ज में छूट दी जाती है। यह राशि एक तरह से समय पर संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने का जुर्माना होता है , जिसे सरचार्ज कहते है। यह निगम के कंप्यूटर पर जनरेट हो जाता है।

राशि नहीं भरने वाले कर दाताओं को शासन द्वारा अनुमति लेकर करों में लोक अदालत लगाकर छूट दी जाती है। नगर निगम ने तय नियम के अनुसार 50 हजार बकाया राशि पर 100 प्रतिशत , 50 हजार से एक लाख रुपए के बीच की राशि वाले बकायादारों को 50 प्रतिशत और एक लाख से ज्यादा की राशि के समस्त बकायादारों को संपत्ति कर के सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट दी है। निगम के सभी 22 जोन के साथ मुख्यालय परिसर में राजस्व वसूली के लिए एक दिवसीय लोक अदालत कैम्प लगा रखा है।
आज सुबह 9,बजे शुरू हुई लोक अदालत में निगम के खजाने में शाम छह बजे तक 25 करोड़ की आय निगम को संपत्ति कर से हो गई है। लोक अदालत कैम्प रात बारह बजे तक चालू रहेंगे।

निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य पचास करोड़ की राजस्व वसूली का है। शाम छह बजे तक लोक अदालत में निगम 25 करोड़ राजस्व आय हो चुकी है। अभी रात बारह बजे तक निगम के राजस्व कार्यालय जनता के लिए खुले रहेगें।

Next Post

एफबीआई कर रहा है ट्रम्प पर हमले की जांच, हमलावर की पहचान हुयी

Sun Jul 14 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email वाशिंगटन, 14 जुलाई (वार्ता) अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर शनिवार शाम हुए प्राणघातक हमले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय मीडिया ने रविवार तड़के बताया कि एफबीआई ने हमलावर […]

You May Like