193 किलो गांजा तस्करी मामला: कथित पायलट को हाई कोर्ट से जमानत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ से शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र में 193.420 किलोग्राम गांजा बरामदगी और तीन लोगों की मौत से जुड़े बहुचर्चित तस्करी प्रकरण में कथित पायलट मनीष शुक्ला को नियमित जमानत मिल गई। पुलिस का आरोप है कि मनीष शुक्ला उन वाहनों की पायलटिंग कर रहा था, जिनसे गांजे की खेप ले जाई जा रही थी। हालांकि उसके कब्जे से न तो गांजा मिला और न ही कोई वाहन बरामद हुआ। कोर्ट ने कहा कि आवेदक के विरुद्ध मुख्य आधार सह-आरोपी का मेमोरेंडम है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता निखिल भट्ट ने तर्क दिया कि पायलटिंग के आरोप के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही किसी प्रकार की बरामदगी हुई है। राज्य शासन ने जमानत का विरोध किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि आवेदक से कोई मादक पदार्थ या वाहन जब्त नहीं हुआ। दरअसल, यह प्रकरण 13-14 अप्रैल 2026 की रात कामता मोड़ के पास हुए हादसे से जुड़ा है, जिसमें तीन लोगों की कुएं में गिरने से मौत हुई थी। जांच के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से 193.420 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। हाईकोर्ट ने प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना मनीष शुक्ला को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने के आदेश दिए।

Next Post

लिंडा नॉस्कोवा बनीं विंबलडन की नयी मलिका

Sat Jul 11 , 2026
लंदन, 11 जुलाई (वार्ता) चेक गणराज्य की लिंडा नॉस्कोवा ने अपने ही देश की कैरोलिना मुचोवा को शनिवार को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन की नयी महिला चैम्पियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। 21 साल की उम्र में, नोस्कोवा ने शानदार दो हफ़्ते के खेल के बाद पिछले […]

You May Like

Play sound