नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को 7साल की जेल

बुरहानपुर। बुरहानपुर में कोर्ट ने दो अलग.अलग मामलों में फैसला सुनाया है। एक मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल के सश्रम कारावास और 2ए000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं,दूसरे मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

खकनार थाना क्षेत्र के आरोपी आनंद पिता अर्जुन भिलावेकर को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई। आरोपी ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास किया था। यह घटना 18 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी, जब पीडि़ता बकरियां चराने जंगल गई थी।

विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्धावे ने बताया कि आनंद ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीडि़ता ने अपनी समझदारी दिखाते हुए मिट्टी उठाकर आरोपी की आंखों में फेंक दी और वहां से भागकर अपने घर पहुंची। उसने अपने माता.पिता को घटना की जानकारी दीए जिसके बाद परिजनों ने खकनार थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस जांच के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा:- पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामलाल रन्धावे ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी आनंद भिलावेकर को धारा 4;2द्ध सहपठित धारा 18 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास और ,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह फैसला बुधवार देर शाम आया।

छेड़छाड़ के मामले में 2 साल की सजा:- दूसरे मामले में, निंबोला थाना क्षेत्र के खातला निवासी आरोपी दीपक पिता लखन को छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 और 75,1 के तहत दो साल की सजा और 2,000 /-रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

पुलिस टीम की जांच और एसपी ने जताया संतोष:- निंबोला मामले की जांच थाना प्रभारी राहुल कामले और सहायक उपनिरीक्षक रेखा मोरे ने की थी। जबकि खकनार मामले की जांच थाना प्रभारी अभिषेक जाधव और उपनिरीक्षक रामेश्वर बकोरिया ने की। बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने महिला अपराधों में प्रभावी कार्रवाई के ऐसे न्यायिक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया।

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