जबलपुर : विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जबलपुर निवासी भीमलाल झारिया का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि पीड़ित नाबालिग की मां ने बरेला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि आरोपित नवंबर, 2020 की नवरात्रि के समय फल्ली दाना का प्रलोभन देकर मंदिर ले जाता था। वहां दुष्कर्म करता था। जब यह बात नाबालिग से मां को बताई तो उसे रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्णय लिया। अदालत ने तर्क सुनने के बाद दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुना दी।