सहायक यंत्री के पास मिली थी आय से दोगुनी सम्पत्ति

न्यायालय ने चार साल के कारावास तथा 60 लाख के जुर्माने से किया दंडित
जबलपुर। आय से अधिक मामले में विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त अमजद अली खान ने सिंचाई विभाग के तत्कालीन सहायक यंत्री को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पाया कि आरोपी के पास आय से लगभग दोगुनी सम्पत्ति मिली थी। न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास एवं 60 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

लोकायुक्त की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध नवम्बर 2014 को अनुपातहीन सम्पति का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के उमरिया एवं जबलपुर स्थित आवास एवं बैंक लॉकरों की सर्च की थी। आवास में प्राप्त सामानों की इन्वेंट्री बनाई गई एवं आवास व बैंक लॉकर में प्राप्त आभूषण की जप्ती बनाई गई। सम्पूर्ण जांच में पाया गया था कि आरोपी का सेवाकाल दिसम्बर 1977 से प्रारंभ हुआ था।

सेवाकाल में आरोपी के वैध स्त्रोतों की कुल आय 71, 73, 107 रुपये थी। लोकायुक्त टीम ने इस अवधि में आरोपी द्वारा 1, 45, 26, 384 रुपये व्यय करना पाया गया।
न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से 46 और आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष में 43 साक्षियों का परीक्षण किया गया। न्यायालय ने आरोपी के पास वैध आय से 89 प्रतिशत अधिक पाते हुए उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) ई , 13(2) के तहत उक्त सजा से दंडित किया।

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