मानवाधिकार उल्लंधन के पांच मामलों में आयोग ने लिया संज्ञान

भोपाल, 17 मई  मध्यप्रदेश में मानव अधिकार उल्लंधन के पांच मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।
आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने राजधानी भोपाल शहर के एक स्कूल में बीते गुरूवार को एक बस ड्राइवर की मृत्यु होने की घटना पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच कराकर मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को देय आर्थिक एवं अन्य सहायता के सम्बन्ध में एवं स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
इसी तरह भोपाल शहर के बड़े तालाब के कैंचमेंट एरिया में नगर निगम के पंप हाउस की छत गिरने से एक 16 साल के किशोर की मृत्यु होने आयोग ने आयुक्त नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच कराकर मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को देय आर्थिक सहायता राशि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
आयोग ने बैतूल जिले के समीपस्थ ग्राम वलनी में बीते गुरूवार को आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक नवविवाहिता के गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर संज्ञान में लेते हुए बैतूल कलेक्टर से मामले की जांच कराकर पीड़ित महिला के ईलाज एवं आर्थिक मुआवजा राशि के संबंध में शासन की योजना/नियमानुसार की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।

इसके साथ ही नीमच शहर में तेज हवा और तूफान आने के दौरान सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स आम नागरिकों के लिये जान का खतरा बन सकते है। नगर निगम से बिना अुनमति लिये अवैध होर्डिंग्स लगायें जा रहा है। मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने कलेक्टर एवं सीएमओ, नगर पालिका नीमच से जवाब तलब किया है।

इंदौर शहर में सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स/यूनीपोल एवं मिनी पोल आम नागरिकों के लिये जान का खतरा बन सकते है। इस मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम से जवाब तलब किया है।

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