इंदौर:शहर में अचल संपत्ति की नोटरी पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है. साथ ही नोटरी करने वाले वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा में प्रकरण दर्ज कर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी.कलेक्टर आशीष सिंह ने आज जिले की राजस्व सीमा में 100 रुपए या उससे अधिक राशि के स्टांप नोटरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 28 मई से 25 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद यदि किसी नोटरी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटरी लायसेंस को निरस्त किया जाएगा. कलेक्टर सिंह ने उक्त आदेश इसलिए जारी किए है कि कुछ लोगों द्वारा अचल सम्पत्ति को रजिस्ट्री के आधार पर क्रय-विक्रय न करते हुए नोटरी के आधार पर क्रय-विक्रय किया जा रहा है. इस तरह से छल-कपट में भोली-भाली जनता, जिन्हें नियम कानूनों का ज्ञान नहीं है फंस जाते है और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं.
